I. परिचय
जुलाई 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण पहल, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) को मंजूरी दी, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूरे भारत में फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
II। योजना की अवधि
AIF का विस्तार FY2020 से FY2032 तक होने की उम्मीद है, जो कृषि परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 10-वर्षीय एक मजबूत योजना पेश करता है।
III। अभिप्रेत लाभार्थी
योजना के लाभार्थियों में कृषि उपज बाजार समितियों से लेकर किसान, कृषि-उद्यमी, और बहुत कुछ शामिल हैं।

IV। AIF के तहत पात्र परियोजनाएँ
A. सभी लाभार्थियों के लिए
- ऑर्गेनिक इनपुट्स प्रोडक्शन
- बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स
- नर्सरी और टिश्यू कल्चर
- बीज प्रसंस्करण
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा
- फार्म/हार्वेस्ट ऑटोमेशन
- कृषि में ड्रोन, स्पेशलाइज्ड सेंसर्स, ब्लॉकचैन और एआई की खरीद
- रिमोट सेंसिंग और IoT
B. सामुदायिक कृषि आस्तियों के निर्माण के लिए
- हाइड्रोपोनिक फार्मिंग
- मशरूम की खेती
- वर्टिकल फार्मिंग
- एरोपोनिक फार्मिंग
- पॉली हाउस/ग्रीनहाउस
- लॉजिस्टिक सुविधाएं (गैर-रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड वाहन सहित)

V. लाभ
- AIF उधारकर्ताओं को असंख्य लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
- रु. 2 करोड़ तक प्रतिवर्ष 3% का ब्याज सबवेंशन।
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज।
- पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन, न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 वर्ष तक।
VI। आवेदन कैसे करें
AIF के लिए आवेदन करना एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इच्छुक पक्ष यहां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। – https://agriinfra.dac.gov.in/Home/BeneficiaryRegistration
VII। दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट
- आसान एप्लीकेशन प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए कई डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- बैंक का लोन एप्लीकेशन फॉर्म
- पासपोर्ट-साइज़ की फ़ोटोग्राफ़
- आइडेंटिटी प्रूफ (वोटर आईडी, PAN कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस)
- एड्रेस प्रूफ
- रजिस्ट्रेशन का सबूत
- इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिटेड बैलेंस शीट
- GST प्रमाणपत्र
- भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड

VIII। निष्कर्ष
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारतीय कृषि परिदृश्य के लिए आशा की किरण के रूप में उभरता है। वित्तीय सहायता और ब्याज सहायता प्रदान करके, यह किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसे फायदा हो सकता है?
A: लाभार्थियों में कृषि उपज बाजार समितियां, किसान, कृषि-उद्यमी और कृषि में शामिल कई अन्य संस्थाएं शामिल हैं।
Q: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम की अवधि क्या है?
A: यह योजना FY2020 से FY2032 तक फैली हुई है, जो कार्यान्वयन के लिए 10 साल की समयसीमा प्रदान करती है।
Q: सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए AIF के तहत कौन सी योग्य परियोजनाएं हैं?
A: योग्य परियोजनाओं में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, पॉली हाउस/ग्रीनहाउस और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं शामिल हैं।
Q: AIF के तहत ब्याज सहायता क्या है?
A: इस फाइनेंसिंग सुविधा के तहत सभी लोन पर रु. 2 करोड़ तक की 3% प्रति वर्ष ब्याज सहायता मिलती है।
Q: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
A: इच्छुक पार्टियां यहां आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। agriinfra.dac.gov.in/Home/BeneficiaryRegistration