वृक्षारोपण फसल उत्पादकों को सुरक्षित करना: वृक्षारोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC) का अनावरण
वाणिज्य विभाग की एक पहल, वृक्षारोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC), चाय, कॉफी, रबर, इलायची और तम्बाकू के उत्पादकों के लिए सुरक्षा का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें मौसम से उत्पन्न उपज हानि और मूल्य अस्थिरता के दोहरे खतरों से बचाना है, जिससे एक मजबूत फसल बीमा तंत्र के माध्यम से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
I. RISPC को समझना: एक अवलोकन
A. योजना की अवधि
पायलट साइकिल: पायलट योजना वर्ष 2016-17 से शुरू होकर एक फसल चक्र तक फैली है, जो दो वर्षों तक चलेगी।
B. कवरेज
- लक्षित उत्पादक: 10 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले रबर, चाय, कॉफी (रोबस्टा और अरेबिका), तम्बाकू, और इलायची (छोटे और बड़े) के छोटे पैमाने के उत्पादक।
- अनिवार्य भागीदारी: संबंधित कमोडिटी बोर्ड (सीबी) के साथ पंजीकृत उत्पादकों और अन्य सरकारी योजनाओं या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वालों के लिए अनिवार्य है।
- अन्य के लिए वैकल्पिक: छोटे उत्पादक जो सीबी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और बड़े उत्पादक इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
II। पायलट डिस्ट्रिक्ट और कवरेज
A. चयनित जिले (कुल आठ)
- रबर: केरला – पलक्कड़
- चाय: तमिलनाडु – कुन्नूर (नीलगिरी), पश्चिम बंगाल – जलपाईगुड़ी
- असम: गोलाघाट
- कॉफ़ी (रोबस्टा): कर्नाटक – चिकमगलूर
- कॉफ़ी (अरेबिका): कर्नाटक – चिकमगलूर
- तम्बाकू: आन्ध्र प्रदेश – पश्चिम गोदावरी
- इलायची (छोटी): केरल – इडुक्की
- इलायची (बड़ी): सिक्किम – पूर्वी सिक्किम
B. उत्पादकों के आंकड़े
- कुल उत्पादक: 185,732
- कवर किया गया कुल क्षेत्रफल: 210,853 हेक्टेयर
III। कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली RISPC
A. प्री-सीज़न की तैयारी
- हितधारक बैठकें: शर्तों को अंतिम रूप देने, बोली नोटिस देने और कार्यान्वयन बीमा कंपनियों का चयन करने के लिए फसल के मौसम से कम से कम दो महीने पहले बैठकें आयोजित करें।
- प्रचार अभियान: व्यापक प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उत्पादकों के मेलों, प्रदर्शनियों, एसएमएस, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों का उपयोग करें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: कमोडिटी बोर्ड, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
B. डेटा और गणना
- ऐतिहासिक डेटा: कमोडिटी बोर्ड बीमा कंपनियों को 5 साल की प्रामाणिक उपज और मूल्य डेटा प्रदान करते हैं।
- उपज अनुमान: उपज अनुमान के लिए मानकीकृत तरीके विकसित किए जा रहे हैं; मौजूदा तरीके पायलट अवधि के दौरान लागू होते हैं।
C. प्रीमियम की गणना
- प्रीमियम अनुपात: भारत सरकार (75%), राज्य सरकार (15%), उत्पादक (10%)
- प्रीमियम कलेक्शन: अगर राज्य सरकार योगदान नहीं करती है तो उत्पादकों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है।
IV। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस
A. टाइमलाइन डिसिप्लिन
- मौसमी अनुशासन: योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए कट-ऑफ तारीखें, जिससे प्रक्रिया सुचारू हो सके।
- डिजिटल सर्कुलेशन: संबंधित वेबसाइटों पर एक महीने पहले डिजिटल रूप से प्रसारित आवश्यक विवरण।
B. क्लेम सेटलमेंट
- प्रतिकूल मौसमी घटना: संयुक्त समिति मौसम डेटा और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर 7 दिनों के भीतर उपज हानि का आकलन करती है।
- दावा जारी करना: वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कवर किए गए उत्पादकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण; स्वैच्छिक प्रतिभागियों के लिए प्रत्यक्ष ऋण।
- शिकायत समाधान: बीमा कंपनियां शिकायतों का तुरंत समाधान करती हैं; विवादित दावे कमोडिटी बोर्ड को संदर्भित करते हैं।
V. निष्कर्ष: वृक्षारोपण उत्पादकों को सशक्त बनाना
- अंत में, वृक्षारोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC) वृक्षारोपण फसल उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में उभरती है। पायलट योजना का सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, चयनित जिलों में कवरेज, और मजबूत दावा निपटान प्रक्रियाएं छोटे और बड़े उत्पादकों की वित्तीय सुरक्षा को समान रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाती हैं।
- बागान उत्पादक आत्मविश्वास के साथ भविष्य को अपना सकते हैं, यह जानते हुए कि मौसम और बाजार में उतार-चढ़ाव की अनिश्चितताओं को दूर करने में RISPC एक विश्वसनीय सहयोगी है। जैसे-जैसे यह योजना आगे बढ़ती है, यह वृक्षारोपण क्षेत्र के लचीलेपन की आधारशिला बनने की ओर अग्रसर है।
- अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, उत्पादक कमोडिटी बोर्ड और बीमा कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं।
- RISPC के साथ अपने वृक्षारोपण उद्यम को सशक्त बनाएं — जहां सुरक्षा समृद्धि से मिलती है।
कर और गणना
ऐतिहासिक डेटा: कमोडिटी बोर्ड बीमा कंपनियों को 5 साल की प्रामाणिक उपज और मूल्य डेटा प्रदान करते हैं।
उपज अनुमान: उपज अनुमान के लिए मानकीकृत तरीके विकसित किए जा रहे हैं; मौजूदा तरीके पायलट अवधि के दौरान लागू होते हैं।
C. प्रीमियम की गणना
प्रीमियम अनुपात: भारत सरकार (75%), राज्य सरकार (15%), उत्पादक (10%)
प्रीमियम कलेक्शन: अगर राज्य सरकार योगदान नहीं करती है तो उत्पादकों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है।
IV। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस
A. टाइमलाइन डिसिप्लिन
- मौसमी अनुशासन: योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए कट-ऑफ तारीखें, जिससे प्रक्रिया सुचारू हो सके।
- डिजिटल सर्कुलेशन: संबंधित वेबसाइटों पर एक महीने पहले डिजिटल रूप से प्रसारित आवश्यक विवरण।
B. क्लेम सेटलमेंट
- प्रतिकूल मौसमी घटना: संयुक्त समिति मौसम डेटा और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर 7 दिनों के भीतर उपज हानि का आकलन करती है।
- दावा जारी करना: वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कवर किए गए उत्पादकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण; स्वैच्छिक प्रतिभागियों के लिए प्रत्यक्ष ऋण।
- शिकायत समाधान: बीमा कंपनियां शिकायतों का तुरंत समाधान करती हैं; विवादित दावे कमोडिटी बोर्ड को संदर्भित करते हैं।
V. निष्कर्ष: वृक्षारोपण उत्पादकों को सशक्त बनाना
- अंत में, वृक्षारोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC) वृक्षारोपण फसल उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में उभरती है। पायलट योजना का सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, चयनित जिलों में कवरेज, और मजबूत दावा निपटान प्रक्रियाएं छोटे और बड़े उत्पादकों की वित्तीय सुरक्षा को समान रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाती हैं।
- बागान उत्पादक आत्मविश्वास के साथ भविष्य को अपना सकते हैं, यह जानते हुए कि मौसम और बाजार में उतार-चढ़ाव की अनिश्चितताओं को दूर करने में RISPC एक विश्वसनीय सहयोगी है। जैसे-जैसे यह योजना आगे बढ़ती है, यह वृक्षारोपण क्षेत्र के लचीलेपन की आधारशिला बनने की ओर अग्रसर है।
- अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, उत्पादक कमोडिटी बोर्ड और बीमा कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं।
- RISPC के साथ अपने वृक्षारोपण उद्यम को सशक्त बनाएं — जहां सुरक्षा समृद्धि से मिलती है।